छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, दुर्ग
पुनरीक्षित हॉफ बिजली बिल योजना से दुर्ग रीजन के 03 जिलों के 03 लाख 22 हजार सामान्य और कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को मिलेगा पूर्ववत लाभ
01 लाख 27 हजार बीपीएल परिवारों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली की सुविधा
दुर्ग, 05 अगस्त 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित हॉफ बिजली बिल योजना के तहत दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग जिले में लगभग 01 लाख 39 हजार 80 उपभोक्ता, बालोद जिले में लगभग 81 हजार 755 एवं बेमेतरा जिले में लगभग 01 लाख 01 हजार 287 जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। इनमें दुर्ग क्षेत्र (दुर्ग,बालोद,बेमेतरा जिले) के लगभग 01 लाख 27 हजार बीपीएल(गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के तहत अन्य सभी लाभों से भी यथावत लाभान्वित रहेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेज़ी से लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम ₹1,08,000/- तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत 02 किलोवॉट प्लांट से प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर ₹ 90,000 तक कुल सब्सिडी (₹ 60,000 केंद्र $ ₹ 30,000 राज्य) मिलती है। 03 किलोवॉट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है, और इसमें ₹ 78,000 केंद्र $ ₹ 30,000 राज्य यानी कुल ₹1,08,000 की सहायता मिलती है। शेष राशि के लिये जो उपभोक्ता बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उनके लिये आकर्षक एवं न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर 6.3 से 6.5 प्रतिशत् एवं कम से कम दस्तावेज यथा बिजली बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडर कोटेशन एवं फीजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण भी उपलब्ध है। ज्ञात हो कि दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के 911 परिवार सोलर पैनल लगाकर ना केवल मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि बिजली के भारी-भरकम बिलों से भी राहत पा रहे हैं। वर्तमान में मार्केट में विभिन्न कंपनियों के डी.सी.आर. सोलर पैनल उपलब्ध है। जिनके 03 किलोवॉट तक के सिस्टम की कीमत 1.8 से 2.10 लाख तक है। इस प्रकार उपभोकता के 03 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर रू. 1,08,000/- की सब्सिडी घटाकर शेष राशि स्वयं वहन करना होता है। बाजार में सोलर प्लांट का बीमा भी कई बीमा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता वाले प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 240 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन 25 साल तक कर सकते हैं, जो 03 अगस्त 2025 के पहले लागू हॉफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत) से भी ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ता अपने घर में सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत का उपयोग कर न सिर्फ बिजली खर्च से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर आय भी अर्जित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्थायी बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी। साथ ही, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल योजना की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर होंगे। उपभोक्ता किसी भी योजना पर निर्भर न रहते हुए स्वयं अपनी छत पर ऊर्जा उत्पादन कर “उर्जादाता” बनेंगे। यह रणनीतिक पहल राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाएगी। इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को पूर्णतः आनलाइन प्रकिया के तहत दिया जा रहा है। जिसके तहत उपभोक्ता स्वयं ऑनलाईन पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/#/ पर लॉग इन कर अथवा पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, CSPDCL के वेबसाइट, मोर बिजली ऐप एवं बिजली कंपनी की टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए CSPDCL के नजदीकी बिजली दफ्तर में संपर्क कर सकते है। इस स्कीम के तहत उपभोक्ता सौर प्लांट के स्थापना हेतु वेंडर का चयन ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। सौर प्लांट स्थापित होने के बाद केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त होने वाली सब्सिडी राषि सीधे उपभोक्ता के खाते में अथवा बैंक से लोन लेने वाले प्रकरण में सीधे बैंक के खाते में प्राप्त होगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और एक उज्ज्वल और हरित भविश्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।