BHILAI

स्टील सिटी चैंबर का प्रतिनिधिमंडल सीजू एंथोनी के नेतृत्व में आयुक्त भिलाई से मिला ।  

स्टील सिटी चैंबर का प्रतिनिधिमंडल सीजू एंथोनी के नेतृत्व में आयुक्त भिलाई से मिला ।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा शहर के तृतीय पक्ष कहे जाने वाले ,एक वर्ग जिसमें शहर के व्यापारी एवं उनका आवास शामिल है इनके व्यवसायिक क एवं आवासीय परिसर पर तरह-तरह के अर्थदंड की अवैधानिक वसूली आबाद गति से चालू है ,जी स पर विभागीय रोक लगाने हमारे द्वारा आपके कार्यालय को समय-समय पर आपके कार्यालय द्वारा लिखे गए पत्रों से संबंधित दस्तावेज भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ,भिलाई द्वारा श्री शीजू एंथोनी, सम्मानित राजस्व सचिव नगर पालिका निगम भिलाई के नेतृत्व में आपसे मुलाकात कर ज्ञापन दिया गया ।

 

उपरोक्त विषय पर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समय ,प्लीज पद्धति पर आवंटित भूमि से संबंधित भिलाई इस्पात संयंत्र की कार्यशैली ,एवं नगर पालिका निगम के गठन के पश्चात उपरोक्त भूमि पर भिलाई इस्पात संयंत्र की कार्यशैली से संबंधित दस्तावेज आपके समक्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

 

भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स आपसे अनुरोध करता है कीभिलाई इस्पात संयंत्र की अवैधानिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए एवं शहर के प्रभावित वर्ग को राहत दिलाई जाए ।

 

स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने राजीव कुमार पांडेय आयुक्त नगर पालिका निगम से

उपरोक्त विषय पर छत्तीसगढ़ शासन राजस्वअधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत वर्ष 2003 से वर्ष 2024 तक तत्कालीन आयुक्त गणों ने ,भिलाई इस्पात संयंत्र को पत्र लिखकर अवैधानिककृत पर रोक लगाने का निवेदन किया कतिपय आयुक्त गणो ने तो धारा 420 के तहत कार्रवाई करने की भी धमकियां दी,उसके बाद भी प्रबंधन की किसी कार्यशैली में कोई बदलाव नजर नहीं आया वर्तमान समय में हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं प्रशासन और भिलाई इस्पात संयंत्र के मुद्दे प्रशासन और भिलाई इस्पात संयंत्र के मध्य समय-समय पर हुए करार से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करें और नियमानुसार कार्यवाही और नियमानुसार का भिलाई इस्पात संयंत्र के इस अव्वैधानिक वसूली पर रोक लगाई जाये ।

हमारा आपसे यह भी निवेदन है कि आपके दो विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से 15 दोनों के अंदर हमें प्रति उत्तर भेजें समय पर आपके कार्यालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा उपरोक्त प्रकरण उच्च न्यायालय बिलासपुर के ध्यान में लाया जाएगा ।

,,क्योंकि उपरोक्त प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहा है ऐसी स्थिति में नगर पालिका निगम भिलाई की कार्यशैली में बदलाव की अपेक्षा आपके माध्यम से करते हैं ।प्रतिनिधि मंडल में चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन महासचिव दिनेश सिंघल सलाहकार सदस्य रामकुमार गुप्ता अजय दीक्षित प्रेमनाथ शेखर संगैवार,उमा महैश्वर गणेशताम्रकार सत्यनारायण बंछोर रुपेश जैन शामिल थै ।

 

 

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